Mukhyamantri Atyant Pichhra Warg Civil Seva Protsahan Yojna


मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि रु0 30,000/- (तीस हजार) से रु0 1,00,000/- (एक लाख) तक प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं को सिविल सेवाओं (IAS, IPS, और अन्य) की तैयारी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है।

Details

  • प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता: अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना।
  • आर्थिक सहायता प्रदान करना: सिविल सेवा की तैयारी में आने वाले खर्च को कम करना।
  • सामाजिक समानता का बढ़ावा: समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना।
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

Benefits

श्रेणीप्रोत्साहन राशि
सिविल सेवा (Civil Service)₹1,00,000
भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service)₹75,000
भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service)₹75,000

Eligibility

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित होना चाहिए।
  3. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास की हो।
  4. पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदक की उम्र UPSC के मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

Documents Required

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • सिविल सेवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा का परिणाम
  • आय प्रमाण पत्र

Application Process

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. ‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के लिंक पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  1. नजदीकी जिला कार्यालय जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म में सभी जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें और प्राप्ति रसीद लें।

योजना की विशेषताएँ

  • अत्यंत पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना।
  • सिविल सेवा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता।
  • समाज में लिंग और वर्ग समानता को बढ़ावा देना।

Frequently Asked Question (FAQs)

प्रश्न 1: योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
उत्तर: यह लाभ एक बार ही दिया जाता है।

प्रश्न 2: आवेदन के लिए क्या प्रारंभिक परीक्षा का पास प्रमाण आवश्यक है?
उत्तर: हां, आवेदन के लिए UPSC की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का पास प्रमाण अनिवार्य है।

प्रश्न 3: क्या यह योजना केवल बिहार राज्य के युवाओं के लिए है?
उत्तर: हां, यह योजना केवल बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए है।

प्रश्न 4: योजना में आवेदन करने के बाद लाभ प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: दस्तावेज़ सत्यापन के बाद 2-3 महीने में राशि बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए एक अनोखी पहल है। यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। यदि आप या आपके जानने वाले इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।


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